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प्रतीकात्मक छवि (Source: Pinterest)
Deoria: देवरिया में दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने पति और सास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों पर 17-17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-1, देवरिया की अदालत ने सुनाया। पुलिस के मुताबिक, प्रभावी पैरवी के बाद मामले में सजा सुनिश्चित हुई।
मामला तरकुलवा थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, इस प्रकरण में थाना तरकुलवा में मुकदमा अपराध संख्या 203/2021 दर्ज किया गया था। मामले में रितेश मध्देशिया पुत्र मदन और देवंती पत्नी मदन को अभियुक्त बनाया गया था।
मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी, 323, 504, 506, 498ए और 316 के तहत कार्रवाई की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अदालत के सामने साक्ष्य और पक्ष प्रभावी तरीके से रखा गया।
अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। इसके बाद रितेश मध्देशिया और देवंती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों पर 17-17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
दहेज मृत्यु के मामलों में कानून के तहत दोष सिद्ध होने पर सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
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देवरिया पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत की गई प्रभावी पैरवी का हिस्सा है। मामले में पुलिस और अभियोजन की ओर से लगातार पैरवी की गई, जिसके बाद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई।
अभियोजन की प्रभावी पैरवी में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्रीधर तिवारी की भूमिका रही। इसके अलावा कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल नीरज कुमार चौधरी, महिला कांस्टेबल स्वाती सिंह, थाना तरकुलवा के पैरवीकार आरक्षी अजय यादव और मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह का भी योगदान बताया गया है।
पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद दहेज हत्या के इस मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा मिली है। मामले में अदालत का फैसला आने के बाद पुलिस ने अभियोजन टीम और पैरवी से जुड़े कर्मचारियों के योगदान की सराहना की है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार भी अदालत ने पति रितेश और सास देवंती को दहेज मृत्यु के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है।
Location : Deoria
Published : 10 September 2026, 2:48 PM IST