हिंदी
गिरफ्तार आरोपी (Image Source: Dynamite News)
Chitrakoot: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में अवैध विस्फोटक सामग्री के परिवहन का मामला सामने आया है। मारकुंडी थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बोलेरो से करीब 199 किलोग्राम जिलेटिन समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और विस्फोटक ले जाने में इस्तेमाल बोलेरो को सीज कर दिया है। बरामद सामग्री में जिलेटिन, फ्यूज, तार और करीब तीन किलोग्राम पाउडर शामिल है। पुलिस अब विस्फोटक की सप्लाई और उसके इस्तेमाल से जुड़ी कड़ियों की जांच कर रही है।
पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जिले में अवैध विस्फोटक सामग्री के परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत तीन नवंबर 2026 को शाम करीब 5:52 बजे मारकुंडी थाना पुलिस ग्राम किहुनिया स्थित थाना तिराहा पर वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी।
Deoria: बिहार से आकर देवरिया में करता था बाइक चोरी! आरोपी के पास मिलीं 5 मोटरसाइकिलें
इसी दौरान पुलिस ने बोलेरो संख्या UP 96 S 5721 को रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान वाहन में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली। पुलिस ने आठ अदद जिलेटिन के झड़ बरामद किए, जिनका कुल वजन करीब 199 किलोग्राम बताया गया है। इसके अलावा 100 लाल रंग के फ्यूज, लाल रंग के तार के सात बंडल और तीन प्लास्टिक पैकेट में कुल 2 किलो 945 ग्राम पाउडर भी बरामद किया गया।
199 किलो जिलेटिन और फ्यूज वायर बरामद (Image Source: Dynamite News)
पुलिस के मुताबिक, बोलेरो में सवार दोनों व्यक्ति विस्फोटक सामग्री के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज और आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भौरी, थाना रैपुरा निवासी हरीगोपाल मिश्रा उर्फ बबलू मिश्रा पुत्र महानन्द मिश्रा (करीब 55 वर्ष) और पप्पू पुत्र स्वर्गीय मजराम तिवारी के रूप में हुई है।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल कुआं खोदने के काम में किया जाना था। उनके अनुसार, संबंधित क्षेत्र में जमीन पथरीली होने के कारण चट्टानों को तोड़ने के लिए जिलेटिन और अन्य सामग्री ले जाई जा रही थी। हालांकि, पुलिस के अनुसार, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक के परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई।
Deoria News: मरम्मत के दावों की खुली पोल! पुराने पुल की हालत देख उठे सुरक्षा पर सवाल
इस मामले में थाना मारकुंडी में मुकदमा अपराध संख्या 69/2026 के तहत विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4/5 में मुकदमा दर्ज किया गया है। बरामद विस्फोटक सामग्री को कब्जे में लेने के साथ बोलेरो को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज कर दिया गया है।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर इस्तेमाल किया जाना था। इसके लिए सप्लाई करने वालों से लेकर संभावित उपयोग तक की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। मामले में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की भी जांच की जा रही है।
Location : Chitrakoot
Published : 4 November 2026, 7:45 PM IST