बॉलीवुड एक्टर इमरान खान ने की तौबा, बोले- भविष्य में किसी प्रोटेस्ट में नहीं होऊंगा शामिल

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान ने 'लीव इंडिया नोटिस' मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का भरोसा दिया। अदालत ने नोटिस पर रोक 7 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 4 November 2026, 10:59 AM IST
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Mumbai: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान ने भारत छोड़ो नोटिस (Leave India Notice) के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का भरोसा दिया है। अभिनेता ने अदालत में बिना शर्त माफी भी मांगी और लिखित अंडरटेकिंग दाखिल की। यह मामला मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईआर (SIR) को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया था।

क्या है इमरान खान को मिले 'लीव इंडिया नोटिस' का मामला?

दरअसल, 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था। यह प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर किया जा रहा था। इसी दौरान अभिनेता इमरान खान को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके बाद 14 अक्टूबर को FRRO ने उन्हें लीव इंडिया नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था।

इमरान खान ने इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने 28 अक्टूबर को नोटिस पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक उन्हें अंतरिम राहत दी थी।

कोर्ट में अभिनेता ने दिया भविष्य में प्रदर्शन से दूर रहने का भरोसा

2 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश एम.सी. त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने इमरान खान की प्रदर्शन में मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए। पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक हैं और उन्हें भारतीय नागरिकों के समान अधिकार नहीं मिल सकते। अदालत ने यह भी सवाल किया कि एसआईआर से सीधे प्रभावित नहीं होने के बावजूद वह विरोध प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए।

अदालत ने अभिनेता से बिना शर्त माफी मांगने और भविष्य में इस तरह के किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का लिखित आश्वासन देने को कहा। इसके बाद इमरान खान ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगी और अंडरटेकिंग दाखिल की कि वह भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे और न ही किसी को ऐसे प्रदर्शन के लिए उकसाएंगे।

अमेरिकी पासपोर्ट और OCI कार्ड का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान इमरान खान की ओर से वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने अदालत को बताया कि अभिनेता का किसी विरोध प्रदर्शनकारी संगठन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि अभिनेता का जन्म अमेरिका में हुआ था और उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट के साथ OCI कार्ड भी है। हालांकि, उनका पूरा जीवन भारत में बीता है। वह बचपन से यहां रह रहे हैं, उन्होंने भारत में शादी की और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है।

वकील ने यह भी बताया कि इमरान खान पहले PIO कार्डधारक थे और अब OCI कार्ड रखते हैं। अभिनेता की ओर से अदालत को भरोसा दिया गया कि भविष्य में वह किसी भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे।

FRRO ने सोशल मीडिया पोस्ट और इंटरव्यू का दिया हवाला

वहीं, FRRO की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत में कहा कि अधिकारियों के पास अभिनेता के खिलाफ पर्याप्त सामग्री मौजूद है। उन्होंने इमरान खान की सोशल मीडिया पोस्ट, अपलोड किए गए कंटेंट और एक इंटरव्यू का हवाला दिया। उनका कहना था कि अभिनेता ने अपनी याचिका में उस इंटरव्यू का उल्लेख नहीं किया है, जबकि सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं।

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। दूसरी ओर, इमरान खान के वकील ने कहा कि अभिनेता से न तो पूछताछ की गई और न ही उन्हें कोई समन भेजा गया।

अदालत ने अभिनेता की माफी और अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लेते हुए लीव इंडिया नोटिस पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। अब FRRO को अभिनेता को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद मामले पर निर्णय लेना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

Location :  Mumbai

Published :  4 November 2026, 10:59 AM IST

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