

इलाहबाद हाई कोर्ट से शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट
Prayagraj: उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़े श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद के मामले में शुक्रवार को इलाहबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने विवादित ढांचा घोषित करने की हिंदू पक्ष की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, हिंदू पक्ष ने इलाहबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी।
यह याचिका 5 मार्च 2025 को दाखिल की गई थी और इस पर 23 मई को बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया। इस याचिका पर न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ सुनवाई कर रही थी।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रस्तुत तथ्यों और याचिका के आधार पर शाही ईदगाह मस्जिद को इस चरण पर विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता। हालांकि, मामले की अगली सुनवाई अब 2 अगस्त 2025 को होगी।
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हिंदू पक्ष का दावा था कि ईदगाह का निर्माण श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर स्थित एक अति प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था। उनके अनुसार, मस्जिद के पक्षकार आज तक यह साबित नहीं कर सके हैं कि वहां वाकई मस्जिद थी। इसी आधार पर हिंदू पक्ष ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिस तरह अयोध्या मामले में बाबरी मस्जिद को निर्णय से पहले विवादित ढांचा घोषित किया गया था, उसी प्रकार यहां भी वैसा ही किया जाना चाहिए।
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फिलहाल, इस निर्णय के बाद मामले पर नजरें अब अगली सुनवाई पर टिक गई हैं।
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