हिंदी
इलाहाबाद हाईकोर्ट
Prayagraj: उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़े श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद के मामले में शुक्रवार को इलाहबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने विवादित ढांचा घोषित करने की हिंदू पक्ष की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, हिंदू पक्ष ने इलाहबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी।
यह याचिका 5 मार्च 2025 को दाखिल की गई थी और इस पर 23 मई को बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया। इस याचिका पर न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ सुनवाई कर रही थी।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रस्तुत तथ्यों और याचिका के आधार पर शाही ईदगाह मस्जिद को इस चरण पर विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता। हालांकि, मामले की अगली सुनवाई अब 2 अगस्त 2025 को होगी।
Weather News: दिल्ली-एनसीआर में उमस से जूझ रहे लोगों के लिए खुशखबरी, बारिश से मिलेगी राहत
हिंदू पक्ष का दावा था कि ईदगाह का निर्माण श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर स्थित एक अति प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था। उनके अनुसार, मस्जिद के पक्षकार आज तक यह साबित नहीं कर सके हैं कि वहां वाकई मस्जिद थी। इसी आधार पर हिंदू पक्ष ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिस तरह अयोध्या मामले में बाबरी मस्जिद को निर्णय से पहले विवादित ढांचा घोषित किया गया था, उसी प्रकार यहां भी वैसा ही किया जाना चाहिए।
Video: यूपी की स्कूल मर्जर पॉलिसी के खिलाफ मैनपुरी की सड़कों पर विरोध, देखें क्या बोली आम जनता
फिलहाल, इस निर्णय के बाद मामले पर नजरें अब अगली सुनवाई पर टिक गई हैं।
CUET UG Result 2025 OUT: अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, एनटीए ने घोषित किया रिजल्ट
Location : Allahabad
Published : 4 July 2025, 2:43 PM IST
Topics : Allahabad High Court Mathura Mathura case Shahi Idgah Mosque dispute Shri Krishna Janmabhoomi