

आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद डॉ. तजीन फातिमा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा
लखनऊ: आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद डॉ. तजीन फातिमा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। डीएम कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया है। यह मामला वर्ष 2022 से लंबित था, जिसके बाद अब कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम दोनों फिलहाल जमानत पर हैं। आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के नाम 32 बोर रिवॉल्वर के लाइसेंस हैं। वर्ष 2022 में पुलिस ने तीनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के लिए डीएम को संस्तुति रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद से यह मामले डीएम कोर्ट में लंबित थे। जिस पर कोर्ट ने तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को नोटिस जारी किए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद डीएम कोर्ट ने उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने निरस्त किए शस्त्र लाइसेंस
सुनवाई के दौरान डीएम कोर्ट ने डॉ. तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की और उन्हें दोषी मानते हुए दोनों के 32 बोर रिवॉल्वर लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया। साथ ही गंज कोतवाली पुलिस को शस्त्र जमा कर रिपोर्ट कोर्ट को भेजने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद आजम परिवार को अपने लाइसेंस और शस्त्र थाने में जमा कराने होंगे।
सपा नेता आजम खां फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। जबकि, उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा और पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। सपा नेता आजम खां पर दर्ज मुकदमों के चलते प्रशासन ने वर्ष 2019 में उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए थे। इस फैसले के खिलाफ आजम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें राहत भी मिल गई थी।
बता दें कि सपा नेता आजम खां और उनके परिवार पर जमीन हड़पने, धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग जैसे कई गंभीर मामलों में मुकदमे चल रहे हैं।