सुल्तानपुर में फर्जी वेबसाइट से सावधान! जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर साइबर ठगी, प्रशासन ने जारी की चेतावनी

सुल्तानपुर में फर्जी वेबसाइटों के ज़रिए जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर ठगी हो रही है। प्रशासन ने नागरिकों को केवल सरकारी पोर्टल से ही आवेदन करने की सलाह दी है।

Post Published By: Tanya Chand
Updated : 16 July 2025, 7:57 AM IST
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Sultanpur: सुल्तानपुर जिले के नागरिकों को सतर्क हो जाने की जरूरत है। कुछ साइबर ठग नगर पालिका सुल्तानपुर की हूबहू दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बनाकर भोली-भाली जनता के साथ बड़ा धोखा कर रहे हैं। ये फर्जी वेबसाइटें जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का दावा कर, लोगों से पैसे ठग रही हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार नगर पालिका सुल्तानपुर के अधिशासी अधिकारी लालचंद सरोज ने बताया कि मामले की लगातार शिकायतें मिलने पर इसे गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर फर्जी वेबसाइट की जांच और दोषियों के खिलाफ एफआईआर के लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है।

अधिशासी अधिकारी ने साफ कहा कि जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए केवल सरकारी पोर्टल या नगर पालिका/उपजिलाधिकारी कार्यालय में ही आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन के लिए सिर्फ दो ही सरकारी पोर्टल मान्य हैं: उत्तर प्रदेश सरकार का ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल: edistrict.up.gov.in और भारत सरकार का राष्ट्रीय जन्म-मृत्यु पंजीकरण पोर्टल (CRS): crsorgi.gov.in।

इनके अलावा किसी भी निजी या संदिग्ध वेबसाइट पर आवेदन न करें, इससे बड़ा फ्रॉड हो सकता है और आपके दस्तावेजों का दुरुपयोग हो सकता है।

अगर ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत हो तो क्या करें?
अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नागरिक सीधे नगर पालिका सुल्तानपुर कार्यालय या उपजिलाधिकारी कार्यालय में जाकर, अपने जरूरी दस्तावेज दिखाकर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज
1. पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या पासपोर्ट)
2. अस्पताल में जन्म होने पर – अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
3. अस्पताल के बाहर जन्म पर – मुखबिर का पत्र
4. पता प्रमाण (बिजली बिल, पानी बिल आदि)
5. माता-पिता का पहचान पत्र
6. पासपोर्ट साइज फोटो
7. विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
8. अन्य दस्तावेज (जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र आदि)

महत्वपूर्ण बातें
जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जन्म के 21 दिन के भीतर करना चाहिए। हालांकि 15 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। हर जिले और राज्य की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए सिर्फ अधिकृत पोर्टल पर ही आवेदन करें। शुल्क का भुगतान भी केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल पर ही करें। फर्जी वेबसाइट या दलालों के झांसे में न आएं। अपनी निजी जानकारी और दस्तावेज सिर्फ सरकारी वेबसाइट पर ही डालें।

याद रखें
नगर पालिका सुल्तानपुर प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी सिर्फ आधिकारिक पोर्टल ही मान्य हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए सिर्फ edistrict.up.gov.in या फिर crsorgi.gov.in पर जाएं। सबसे सुरक्षित तरीका है — स्वयं नगर पालिका कार्यालय जाकर आवेदन करना।

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