

राबंकी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक पुराने हत्या और विस्फोटक पदार्थ प्रयोग के मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या-8, अमित सिंह प्रथम ने दो आरोपितों रामचंदर और रामनरेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायालय बाराबंकी
Barabanki: बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक पुराने हत्या और विस्फोटक पदार्थ प्रयोग के मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या-8, अमित सिंह प्रथम ने दो आरोपितों रामचंदर और रामनरेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर प्रत्येक 38,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
यह मामला 25/26 अगस्त 2003 की रात का है। वादी मुकदमा राजकुमार ने थाने में दी गई तहरीर में बताया था कि वह अपने परिवार के साथ गाँव सैदनपुर स्थित छप्परनुमा मकान के नीचे खुले स्थान पर सो रहा था। रात करीब 11:30 बजे गाँव के ही रामचंदर और रामनरेश हाथों में डंडा-लाठी लेकर गालियां देते हुए छप्पर पर चढ़ गए।
गाली-गलौज के शोर से परिवार की नींद खुली तो लालटेन की रोशनी में आरोपितों की पहचान हुई। तभी रामनरेश ने “जान से मार दो सालों को” कहते हुए हमला शुरू कर दिया। दोनों ने राजकुमार के भाई राजेंद्र को लाठी-डंडों से पीटना शुरू किया। बचाने आई उनकी बहन सरस्वती और मां जग्गा देवी को भी निर्ममता से पीटा गया।
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हमले के दौरान राजकुमार ने शोर मचाया तो गांव वाले मदद के लिए दौड़े। इस पर दोनों आरोपित झोले से तीन बम निकालकर गांववालों पर फेंक दिए। इनमें से दो बम फट गए, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। बम धमाकों और मारपीट से पूरा गाँव आतंकित हो गया था।
हमले में घायल राजेंद्र और मां जग्गा देवी को गंभीर चोटें आईं। वहीं बहन सरस्वती की हालत बेहद नाजुक थी। सभी घायलों को ट्रैक्टर से अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान सरस्वती की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे गांव को हिला दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान घायलों व अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपितों को दोषी पाया। विशेष लोक अभियोजक, गैंगस्टर एक्ट, रमेश चंद्र वर्मा ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था।
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आखिरकार रामचंदर और रामनरेश को महिला की हत्या, विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल और गैंगस्टर एक्ट के अपराधों का दोषी करार दिया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही प्रत्येक पर 38,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।