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बलरामपुर जिले में आगामी त्योहारों और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है और 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।
जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन
Balrampur: बलरामपुर जिले में आगामी त्योहारों और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है और 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। प्रशासन ने यह कदम उस समय उठाया है जब पर्वों के दौरान शांति भंग करने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों पर नियंत्रण की जरूरत है।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले की भौगोलिक संवेदनशीलता और आने वाले प्रमुख पर्वों जैसे मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, होली, ईद-उल-फितर और रामनवमी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान किसी भी नई परंपरा, अनधिकृत जलूस या कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी।
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धारा 163 के लागू होने के दौरान भीड़ पर, अस्त्र-शस्त्र के प्रदर्शन पर और बिना अनुमति किसी तरह के धरना, जलूस या कार्यक्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग भी सख्त मना है।
जिलाधिकारी विपिन जैन ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि जिले में पर्वों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके और कोई भी शरारती तत्व सुरक्षा को भंग न कर सके।
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस और प्रशासन मिलकर पर्वों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्क रहेंगे।
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जिलाधिकारी ने आम जनता से भी अपील की है कि वे शांति और भाईचारा बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सुरक्षा खतरे की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
यह कदम बलरामपुर जिले में त्योहारों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन और पुलिस मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी शरारती तत्व पर्वों के आनंद को प्रभावित न कर सके।