Operation Sindoor: बहराइच के सालार मसूद गाजी की दरगाह के मेले पर क्यों लगी रोक, जानिये पूरा अपडेट

हाईकोर्ट ने बहराइच सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर रोक लगा दी है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी खबर

Post Published By: Deepika Tiwari
Updated : 17 May 2025, 5:23 PM IST
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बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर रोक जारी रहेगी। मेला प्रबंधन समिति की ओर से दाखिल रिट याचिका पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने मेला समिति को मेला लगाने की अनुमति नहीं दी है।

डाइनामाइट न्यूज के मुताबिक, जिला प्रशासन की ओर से मेला आयोजन पर लगाई गई रोक जारी रहेगी।

मामले की जांच कर अनुमति देने से इनकार

सालार गाजी की दरगाह पर हर साल जेठ के महीने में मेला लगता है। लेकिन, इस बार प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। प्रशासन का कहना था कि दरगाह प्रबंधन के पास मेला लगाने के लिए जरूरी संसाधन नहीं हैं, इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती।

अगली सुनवाई 19 मई

जानकारी के मुताबिक, डीएम ने मामले की जांच कर अनुमति देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद मेला समिति ने हाईकोर्ट में अपील की। ​​शुक्रवार को मामले की सुनवाई जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की बेंच में हुई। अब अगली सुनवाई 19 मई को होगी। आपको बता दें कि सैय्यद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर तकरीबन 600 सालों से मेला का आयोजन किया जा रहा था इस मेले में लाखों की संख्या में लोग पहुँचते थे। कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर मेला पर रोक लगा दिया गया है।फिलहाल मेला परिसर की सुरक्षा के लिए 600 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं शहर के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गयी है। इस मामले पर एस पी सिटी रामानन्द कुशवाहा ने कहा कि मेला परिसर की लगातार सुरक्षा की जा रही है किसी भी भीड़ को मेला परिसर में नही आने दिया जा रहा है

हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

आपको बता दें कि इस बार जेठ मेले का आयोजन 15 मई से 15 जून तक होना था, लेकिन जिला प्रशासन ने पर्याप्त संसाधनों के अभाव में मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी है। जिला प्रशासन के इस फैसले के बाद दरगाह प्रबंध समिति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में पहली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अपना पक्ष रखने और दरगाह शरीफ के स्वामित्व के दस्तावेज दिखाने को कहा था। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने मेला समिति को मेला लगाने की अनुमति नहीं दी है।

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