बदायूँ HPCL दोहरा हत्याकांड: मुख्य आरोपी पर रासुका, पुलिस का ‘जीरो टॉलरेंस’ का संदेश

दायूँ के थाना मुसाझाग क्षेत्र के सैजनी स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के बायो गैस प्लांट में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त अजयप्रताप सिंह उर्फ रामू पर बदायूँ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए

Updated : 27 April 2026, 5:10 PM IST
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Badaun: बदायूँ के थाना मुसाझाग क्षेत्र के सैजनी स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के बायो गैस प्लांट में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त अजयप्रताप सिंह उर्फ रामू पर बदायूँ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगा दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सोमवार को यह आदेश जारी किया गया।

खून से सनी थी 12 मार्च की सुबह...

12.03.2026 को आरोपी अजयप्रताप सिंह ने HPCL बायो गैस प्लांट में घुसकर प्लांट के दो वरिष्ठ अधिकारियों, डिप्टी जनरल मैनेजर सुधीर गुप्ता और असिस्टेंट मैनेजर हर्षित मिश्रा की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस वारदात से पूरे औद्योगिक क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। घटना के बाद थाना मूसाझाग में  मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ था आरोपी...

गिरफ्तारी के बाद 12 मार्च को ही जब पुलिस टीम आरोपी को आलाकत्ल बरामदगी के लिए ले गई तो उसने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। फायरिंग में एक आरक्षी घायल हो गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी अजयप्रताप के पैर में गोली लगी। इस मामले में 13.03.2026 को थाना मूसाझाग पर मु0अ0सं0 49/2026 धारा 109 BNS व आर्म्स एक्ट में दूसरा मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया था।

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षड्यंत्र में शामिल थे 3 और आरोप...

विवेचना के दौरान पुलिस को इस हत्याकांड के पीछे गहरी साजिश के सबूत मिले। अपराध को अंजाम देने और सुगम बनाने में मुनेन्द्र विक्रम सिंह, धर्मेन्द्र अभयप्रताप सिंह उर्फ कल्लू और केशव उर्फ मिचकू की भूमिका सामने आई। तीनों को गिरफ्तार कर जिला कारागार बदायूँ भेजा जा चुका है। साक्ष्यों के आधार पर मुख्य केस में धारा 61(2)/3(5)/351(3) BNS, आर्म्स एक्ट की धाराएं 3/25(1-b)a/27 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 3(1)A बढ़ाई गईं।

क्यों लगी रासुका...

SSP अंकिता शर्मा ने बताया कि भविष्य में इस प्रकार के जघन्य अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने और जनमानस में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ करने के लिए DM बदायूँ को रिपोर्ट भेजी गई थी। उसी के आधार पर 27.04.2026 को NSA की धारा 3(2) के तहत आरोपी को निरुद्ध करने की कार्रवाई की गई।

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बदायूँ पुलिस ने दोहराया कि अपराध और अपराधियों के प्रति विभाग की 'जीरो टॉलरेंस' की नीति है। लोक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी अराजक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा।

बॉक्स: NSA क्या है?

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत सरकार किसी व्यक्ति को देश की सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए बिना मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में रख सकती है।

 

Location :  Badaun

Published :  27 April 2026, 5:09 PM IST

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