

जिला न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनिया है। कोर्ट ने एक मामले में आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
बुलंदशहर कोर्ट
बुलंदशहर: दहेज जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ बुलंदशहर की एक अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए एक दहेज हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्षों के सश्रम कारावास और 16,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे एफटीसी-01 न्यायाधीश हरकेश कुमार की अदालत से आया है। जिसने 19 जून को यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2019 का है, जब आरोपी चट्टान सिंह ने अपनी पत्नी अंजली पर अतिरिक्त दहेज लाने का दबाव बनाया। जब मांग पूरी नहीं हुई तो उसने अपनी पत्नी की फांसी लगाकर हत्या कर दी। यह दर्दनाक घटना समाज को झकझोर देने वाली थी। घटना के बाद मृतका के परिजनों की तहरीर पर 22 अप्रैल 2019 को थाना कोतवाली नगर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
7 गवाहों की गवाही हुई
इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 27 जून 2019 को अदालत में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया। यह केस उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत चिह्नित किया गया था, जिसका उद्देश्य गंभीर मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 7 गवाहों की गवाही दर्ज की गई। जिनमें पीड़ित पक्ष, जांच अधिकारी और अन्य प्रत्यक्षदर्शी शामिल थे। सभी गवाहों के सशक्त और सुसंगत बयानों के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चट्टान सिंह को दोषी करार दिया।
इन लोगों ने निभाई अहम भूमिका
इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक केशव देव शर्मा ने प्रभावी पैरवी की। इसके अतिरिक्त मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार कांस्टेबल राजकुमार और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल पंकज ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिससे यह मामला मजबूत हुआ और पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सका।