

फतेहपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष व उनके सैकड़ों समर्थकों के विरुद्ध पुलिस ने बिना अनुमति जुलूस एवं यातायात प्रभावित करने पर मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम लगभग 5 बजे मस्तान रोड का है हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद दावा करते हुए इरशाद अहमद के समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से स्वागत करते हुए कंधों पर बिठाकर नगर में जुलूस निकाला।
जुलूस निकालते पंचायत सदस्य
Barabanki: बाराबंकी के फतेहपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष व उनके सैकड़ों समर्थकों के विरुद्ध पुलिस ने बिना अनुमति जुलूस एवं यातायात प्रभावित करने पर मुकदमा दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम लगभग 5 बजे मस्तान रोड का है हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद दावा करते हुए इरशाद अहमद के समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से स्वागत करते हुए कंधों पर बिठाकर नगर में जुलूस निकाला। इस दौरान जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। और समर्थकों ने जूलूस के फ़ोटो वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर शेयर किया।
बताते हैं मामला क्या था पूर्व में भ्रष्टाचार की शिकायत कस्बे के निवासी असद अब्बासी ने किया था जांच के दौरान बीते 18 अगस्त को नगर पंचायत अध्यक्ष इरशाद अहमद के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों को सीज कर दिया गया था इस फैसले को उन्होंने लखनऊ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
वहीं वीडियो और फ़ोटो वॉयरल होने के बाद स्थानीय पुलिस ने जांच कराई बाद कार्रवाही शुरू किया।फतेहपुर कस्बा चौकी प्रभारी हरिप्रसाद उपाध्याय ने बताया नगर पंचायत अध्यक्ष इरसाद अहमद कमर पुत्र सिराज अहमद कमर निवासी मस्तान रोङ नालापार दक्षिणी कस्बा व लगभग 100 नाम पता अज्ञात समर्थको के द्वारा विना अनुमति के सार्वजनिक मार्ग को रोककर मोटर साईकल अन्य वाहन व पैदल जुलूस निकाला गया।
जिसके कारण सार्वजनिक मार्ग से होकर गुजरने वाले व्यक्तियो के रूकना पड़ा। जिसके कारण सार्वजनिक मार्ग काफी समय तक बाधित रहा। यातायात व्यवस्था पूर्ण रूप से ठप्प हो गयी थी जबकि वर्तमान समय में धारा 163 बीएनएसएस प्रभावी है। उपरोक्त चेयर मैन व उनके समर्थकगणो का यह कृत्य धारा 292/126 (2)/223 बीएनएस का अपराध है।
इधर नगर पंचायत अध्यक्ष का कहना हमारे और समर्थकों के द्वारा कोई जुलूस नहीं निकाला गया सभी अपने चाहने वालों की मोहब्बत है हम अपने घर जा रहे थे।
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