उत्तर प्रदेश में 61 तहसीलदारों का डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोशन, राज्यपाल ने लगाई मुहर, देखें पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश शासन ने 61 तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति दी है। अधिकारियों को उनके वर्तमान जनपदों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 1 July 2025, 9:23 AM IST
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Lucknow: उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है, जहां राज्य शासन ने 61 तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के प्रतिष्ठित पद पर पदोन्नति देने का फैसला लिया है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा 25 जून को आयोजित चयन समिति की बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर लिया गया, जिसे राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर और मजबूती दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, शासन के नियुक्ति अनुभाग-3 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप (संख्या: 320/दो-3-2025-क0न0 1875020) के अनुसार, इन अधिकारियों को वेतन बैण्ड-3 (रु. 15,600-39,100/-, ग्रेड पे 5400/-) और सातवें वेतन आयोग के तहत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रु. 56,100-1,77,500/-) में नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि इन अधिकारियों को उनकी वर्तमान तैनाती वाले जनपदों या विभागों में ही डिप्टी कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इन अधिकारियों को मिला प्रमोशन

पदोन्नत होने वाले अधिकारियों में कई नाम शामिल हैं, जैसे जय प्रकाश यादव (शाहजहांपुर), अजीत कुमार सिंह द्वितीय (चन्दौली), निशा श्रीवास्तव (गोरखपुर) और विशाल सिंह यादव (मैनपुरी), जिनका पदोन्नति आदेश 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। इनमें से प्रत्येक अधिकारी को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा, ताकि वे नई जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें।

कई अधिकारियों के नाम लिस्ट में शामिल

इसके अलावा, लिस्ट में पवन कुमार गुप्ता, ध्रुव नारायण यादव, शिव नरेश सिंह, कृष्णराज सिंह, अखिलेश कुमार, रामेश्वर प्रसाद, सत्य पाल सिंह, सौरभ यादव, जितेंद्र कुमार सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह, संतराज, संतोष कुमार कुशवाहा, पूर्णिमा सिंह, मो. असलम, अभिषेक शाही, तपस्या यादव, अजय कुमार, तनुजा निगम, सुशील कुमार, आरती, धर्मवीर भारती समेत कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें उनके शानदार कार्य के चलते पदोन्नत किया गया है।

तैनाती के लिए अलग से जारी होगा आदेश

इस पदोन्नति की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली-1982 और उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 के प्रावधानों के तहत संचालित की गई है। अधिकारियों की ज्येष्ठता बाद में इन नियमों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। साथ ही, सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यभार ग्रहण प्रमाणक की हार्ड कॉपी जमा करें और उनकी तैनाती के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

देखें पूरी लिस्ट

 

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