Mumbai: घरेलू हिंसा को लेकर कोर्ट की अहम टिप्पणी, जानिए क्या कहा
मुंबई की एक सत्र अदालत ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली एक महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पति द्वारा अपनी मां को समय और पैसा देना घरेलू हिंसा नहीं माना जा सकता। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट