Rahul Gandhi: मानहानि मामले में राहुल गांधी की अर्जी सूरत कोर्ट से खारिज, सजा पर रोक नहीं, अब ये विकल्प बाकी

डीएन ब्यूरो

गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। पढ़िये डाइनामइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

राहुल गांधी की अर्जी सूरत कोर्ट से खारिज
राहुल गांधी की अर्जी सूरत कोर्ट से खारिज


अहमदाबाद: गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राहलु गांधी की सजा बरकरार रहेगी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक राहुल गांधी की अर्जी भले ही खारिज ही हो गई हो और उनका सजा पर रोक न लग सकी हो लेकिन इसके बवाजूद उनके पास अब भी विकल्प बाकी है। राहुल गांधी और कांग्रेस अब इस मामले में कोर्ट का रुख कर सकते हैं। 

बता दें को दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाये जाने के फैसले पर रोक लगने के बाद ही राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है।

बता दें कि इससे पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की अदालत ने गत बृहस्पतिवार को राहुल गांधी के आवेदन पर फैसला 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था।

राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल की अपील लंबित रहने के बीच फैसला सुरक्षित रखा गया।

राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद बने थे। गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया।










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