Rahul Gandhi: मानहानि मामले में राहुल गांधी की अर्जी सूरत कोर्ट से खारिज, सजा पर रोक नहीं, अब ये विकल्प बाकी
गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। पढ़िये डाइनामइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट