यूजीसी का बड़ा आदेश, उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की शिकायतों का अब इस तरह होगा निपटारा

डीएन ब्यूरो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने शैक्षणिक संस्थान में छात्रों के शिकायतों के निस्तारण के लिए एक मजबूत एवं पारदर्शी प्रणाली के महत्व को रेखांकित करते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों से यूजीसी छात्र शिकायत निवारण विनिमय 2023 के अनुपालन में सहयोग करने को कहा है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
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नयी दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने शैक्षणिक संस्थान में छात्रों के शिकायतों के निस्तारण के लिए एक मजबूत एवं पारदर्शी प्रणाली के महत्व को रेखांकित करते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों से यूजीसी छात्र शिकायत निवारण विनिमय 2023 के अनुपालन में सहयोग करने को कहा है।

यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के निदेशकों/प्रमुखों को 28 अप्रैल को लिखे पत्र में कहा कि किसी शैक्षणिक संस्थान में छात्रों के शिकायतों के निपटारे के लिए एक मजबूत एवं पारदर्शी शिकायत निपटारा प्रणाली बेहद महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि छात्रों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच संबंधों की बुनियाद समयबद्ध तरीके शिकायतों के निपटारे का अवसर प्रदान करने पर आधारित होती है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक उन्होंने कहा कि हाल में यूजीसी ने छात्रों की शिकायतों के निस्तारण के लिए पहल की और इसके लिए प्रभावी एवं सरल व्यवस्था का खाका पेश किया। इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम 2023 पेश की गई है।

कुमार ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिकायत निपटारा प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए और स्वतंत्र अपीलीय प्राधिकार की नियुक्ति करके इसका मानकीकरण किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस नियमन में उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र शिकायत निपटारा समिति की स्थापना और लोकपाल की नियुक्ति का ब्यौरा दिया गया है।

यूजीसी के अध्यक्ष ने संस्थानों से कहा, ‘‘ आप इस बात से सहमत होंगे कि हमारे संस्थानों में छात्र शिकायत निपटारा तंत्र के अनुपालन में सामूहिक रूप से गति प्रदान की जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें सहयोग करेंगे।’’

यूजीसी ने पिछले महीने छात्रों की शिकायतों के सरल एवं प्रभावी निपटारे के लिए एक तंत्र स्थापित करने के प्रावधान वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम 2023 की अधिसूचना जारी की थी।

नये विनियम में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्र शिकायत निपटारा समिति (एसजीआरसी) स्थापित करने तथा विश्वविद्यालय स्तर पर लोकपाल नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, इसमें छात्र शिकायत निपटारा समितियां गठित करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि संस्थान से संबंधित किसी पीड़ित छात्र की शिकायत छात्र शिकायत निपटारा समिति के अध्यक्ष को संबोधित की जायेगी।

प्रत्येक संस्थान छात्रों की शिकायतों पर विचार करने के लिए उतनी संख्या में शिकायत निवारण समितियों का गठन करेगा जितनी की जरूरत होगी। इसका अध्यक्ष एक प्रोफेसर तथा चार प्रोफेसर या वरिष्ठ संकाय इसके सदस्य होंगे।

इसमें शैक्षणिक योग्यता, खेलकूद में उत्कृष्ठता/सह पाठ्यचर्या गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर नामित किये जाने वाले छात्रों में से एक एक प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होगा।

इसमें कहा गया है कि शिकायत निपटारा समिति के निर्णय को लेकर कोई पीड़ित छात्र निर्णय प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है।

इसमें कहा गया है कि प्रत्येक संस्थान अपने पाठ्यक्रम या अध्ययन के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश आरंभ करने की तिथि से कम से कम साठ दिन की समाप्ति के पूर्व अपनी वेबसाइट पर एक विवरणिका प्रकाशित करेगा या अपलोड करेगा।

इसमें (विवरणिका) संस्थान में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों और आम जनता की जानकारी के लिए सूचनाएं उपलब्ध हों। इसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम के शिक्षण के घंटों, व्यावसायिक सत्रों और अन्य कार्य के साथ साथ अध्ययन के कार्यक्रमों की सूची आदि हो।










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