Highlights of Supreme Court’s verdict on illegal bulldozers action: अवैध बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें

मुस्लिम संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं और अवैध बुलडोजर कार्रवाई की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की ये रिपोर्ट।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 13 November 2024, 10:42 AM IST
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नई दिल्ली: मुस्लिम संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं और अवैध बुलडोजर कार्रवाई की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए इस मामले पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध की सजा पर किसी का घर तोड़ना अपराध है। आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी की सजा उसका घर तोड़ना नहीं हो सकता। देश में कानून का राज है। आगे कोर्ट ने कहा कि आरोपी को लेकर पूर्वाग्रह से काम न हो। बुलडोजर एक्शन पर सरकार के दिशा निर्देश का पालन किया जाए। बुलडोजर एक्शन कानून का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी ताकत का बेवजह उपयोग न करें। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है। सिर्फ आरोपी होने पर उसके घर पर प्रहार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि एक जनतांत्रिक देश में सरकारी शक्ति का मनमाना दुरुपयोग स्वस्थ जनतंत्र के लिए खतरा है। ये कानून का उल्लंघन है। इसके लिए गैर जिम्मेदार अफसर जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन कानून न होने का भय दिलाता है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता है। आगे कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन में जिम्मेदार अफसर छोड़े नहीं जाएंगे। अफसर अदालत की तरह काम न करें। देश में बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं है। घर एक सपने की तरह होता है। आरोपी एक है तो पूरे घर को सजा क्यों दी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि गलत से घर तोड़ने पर मुआवजा दिया जाए। 

कोर्ट ने कहा कि सत्ता का दुरूप्रयोग नहीं किया जा सकता है। कानून का पालन करना जरूरी है। 

फैसले की बड़ी बातें:

1.    बुलडोजर के अवैध एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बेहद कड़ा रुख
2.    जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच का फैसला
3.    अफसर जज नहीं बन सकते, वे तय न करें कि दोषी कौन है
4.    ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती
5.    एक सप्ताह पहले फैसले CJI डीवाई चंद्रचुड़ ने बुलडोजर एक्शन को बताया था अवैध
6.    CJI डीवाई चंद्रचुड़ के फैसले को फिर दोहराया सुप्रीम कोर्ट ने
7.    उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अवैध बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट में थी सुनवाई
8.    सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइंस, किसी का घर छीनना मौलिक अधिकार का हनन 
9.    रातों-रात घर गिरा दिए जाने पर महिलाएं-बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं
10.    15 दिन की लिखित नोटिस के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा
11.    किसी का भी घर होती है उसकी अंतिम सुरक्षा 
12.    कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए की सख्त टिप्पणी 
13.    बुलडोजर एक्शन से दिखता है कानून न होने का भय 
14.    अगर आरोपी एक तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों