

गोरखुपर में 2017 में दर्ज बलात्कार के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को कठोर सजा सुनाई है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी ख़बर
गोरखपुर: थाना बेलघाट में 2017 में दर्ज बलात्कार के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त अभिषेक को दोषी पाया और उसे 10 साल की कठोर कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार यह फैसला पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत आया है। इस अभियान के तहत पुलिस अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी कर रही है।
थानाध्यक्ष बेलघाट विकास नाथ, थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की है। इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।