Supreme-Court: अब चुनाव लड़ने वाले को हर चल संपत्ति की घोषणा करना नहीं होगा आवश्यक, जानिए पूरा अपडेट

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को अपने या अपने परिवार के अधीन वाली हर उस चल संपत्ति के विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं, जो मतदान के फैसले को प्रभाव नहीं करता हो। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 9 April 2024, 6:50 PM IST
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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को अपने या अपने परिवार के अधीन वाली हर उस चल संपत्ति के विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं, जो मतदान के फैसले को प्रभाव नहीं करता हो।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति पी वी संजय कुमार ने अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के 2019 में हुए चुनाव में तेजू क्षेत्र से बतौर निर्दलीय जीत दर्ज करने वाले कारिखो क्रि के चुनाव की वैधता की पुष्टि एक स्पष्टीकरण के साथ करते हुए यह टिप्पणी की।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होने की वजह से उसके इस आदेश को मिसाल नहीं माना जाएगा।

Published : 
  • 9 April 2024, 6:50 PM IST