POCSO केस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट ने दिया नया फरमान, जानें फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO एक्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई उनकी अग्रिम जमानत को बरकरार रखते हुए इसे रद्द करने से इनकार कर दिया।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 29 May 2026, 12:09 PM IST
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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने POCSO एक्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई उनकी अग्रिम जमानत को बरकरार रखते हुए इसे रद्द करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तारी से पहले जमानत (Anticipatory Bail) दी गई थी।

हाई कोर्ट के आदेश को मिली मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का अग्रिम जमानत देने का निर्णय फिलहाल सही माना जाएगा और इसे हटाने का कोई आधार नहीं है। इसके साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की कानूनी राहत बरकरार रहेगी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला POCSO एक्ट से जुड़ी शिकायत के बाद दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपों को लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। हाई कोर्ट ने पहले ही अग्रिम जमानत दे दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह साफ किया कि फिलहाल हाई कोर्ट का आदेश ही लागू रहेगा और गिरफ्तारी से सुरक्षा जारी रहेगी।

Location :  New Delhi

Published :  29 May 2026, 12:09 PM IST

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