Supreme Court:अयोध्या विवाद में न्यायालय सुनवाई के साथ-साथ पक्षकार मध्यस्थता प्रयास कर सकते हैं

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि मध्यस्थता के प्रयासों के लिए इस मामले की सुनवाई को अब रोका नहीं जायेगा और उम्मीद है कि 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो जायेगी।

फाइल फोटो
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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि मध्यस्थता के प्रयासों के लिए इस मामले की सुनवाई को अब रोका नहीं जायेगा और उम्मीद है कि 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो जायेगी।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पांच सदस्यीय पीठ ने आज अयोध्या मामले की सुनवाई करते हुए 18 अक्टूबर तक दलीलें पूरी करने की समय सीमा तय कर दी। इस विवाद की सुनवाई कर रही पीठ में न्यायमूर्ति गोगोई के अलावा न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड,न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति अब्दुल शामिल हुये। (वार्ता)










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