सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का तीसरा हलफनामा, 'चौकीदार चोर है' पर बिना शर्त मांगी माफी

डीएन ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 'चौकीदार चोर है' कहने पर अवमानना याचिका मामले में राहुल गांधी ने बुधवार को तीन पेज का नया हलफनामा दायर किया है। जिसमें उन्‍होंने अपने बयान पर बिना शर्त माफी मांग ली है।

राहुल गांधी (फाइल फोटो)
राहुल गांधी (फाइल फोटो)


नई दिल्‍ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 'चौकीदार चोर है' कहने पर बिना शर्त माफी मांग ली है। तीन पेज के दायर नए हलफनामे में राहुल गांधी ने कहा है कि कोर्ट का अपमान करने की न तो मेरी कोई मंशा थी और न ही मैंने जानबूझ कर ऐसा किया था। मैं अदालत की न्यायिक प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाना चाहता था। भूलवश मुझसे यह गलती हुई है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं।

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राफेल मामले में लीक दस्‍तावेज को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का हिस्‍सा बनाने पर राहुल गांधी ने अति उत्‍साह में आकर कह दिया था कि 'अब तो कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है'। जिस पर भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई में राहुल गांधी ने काफी खींचतान के बाद बिना शर्त माफी मांग ली है।

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इससे पहले एक हलफनामा में राहुल गांधी ने तीन गलतियां मानते हुए हलफनामे में लिखा था कि 'मैं कोर्ट के आदेश को ठीक से समझ नहीं सका था। मैंने जनता के बीच अपने नारे से कोर्ट के ऑर्डर को जोड़ा। मैं इसके लिए खेद (Regret) व्यक्त कर चुका हूं।''

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि राफेल मामले में नए लीक दस्‍तावेजों पर और राहुल गांधी पर के खिलाफ अवमानना याचिका पर दस मई को एक साथ सुनवाई की जायेगी।

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बुधवार को अवमानना मामले राहुल गांधी की तरफ से सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से हलफनामे के माध्‍यम से कहा है कि राहुल गांधी के इस बिना शर्त के माफीनामे को स्वीकार कर उन्‍हें उनकी भूल के लिए क्षमा करते हुए केस को बंद कर दिया जाए।

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