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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला प्रशिक्षु के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में बुधवार को होने वाली सुनवाई को टाल दिया है। इस मामले में कोलकाता की विशेष अदालत ने संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
कोर्ट ने इस मामले में मृत्युदंड की मांग को लेकर हाई कोर्ट से अपील की स्वीकृति दे दी है।
उचित तरीके से जांच नहीं किए जाने का आरोप
बता दें कि, इस मामले में दोषी संजय राय ने महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की थी, जिसके बाद उसने उसकी हत्या भी कर दी थी। 9 अगस्त 2024 को घटना के समय पीड़िता का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था।
पीड़िता के माता-पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ चार और लोग भी मौजूद थे, और उनका आरोप है कि इस अपराध में कुल 50 लोग शामिल थे, जिनकी जांच उचित तरीके से नहीं की गई।
सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नवंबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई बंगाल के बाहर स्थानांतरित करने की अपील को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही, न्यायाधीश ने मृत्युदंड देने से इनकार करते हुए इसे दुर्लभतम मामलों में नहीं मानते हुए संजय राय को उम्रभर की सजा सुनाई।
जिस पर पश्चिम बंगाल सरकार के हस्तक्षेप के बाद आज दोबारा से सुनवाई होनी थी लेकिन इसे एक बार फिर टाल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में अब 29 जनवरी को आरजी कर मामले में सुनवाई होगी।
मृत्युदंड पर सुनवाई को लेकर कई प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। संजय राय की मां ने कहा कि यदि उनका बेटा दोषी है तो उसे उसी सजा का सामना करना चाहिए, चाहे वह फांसी हो या कोई और सजा।
Published : 22 January 2025, 4:56 PM IST
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