जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 13 August 2023, 6:02 PM IST
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नयी दिल्ली: जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है।

इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यह कानून किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या, विवाह के पंजीकरण या सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग की अनुमति देगा।

विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है।

यह कानून पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय डेटाबेस बनाने में मदद करेगा, जो अंततः सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक लाभों की प्रभावी और पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित करेगा।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा था कि मूल अधिनियम में इसके बनने के बाद से संशोधन नहीं किया गया है और सामाजिक परिवर्तन तथा तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने और इसे और अधिक नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए, अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा था कि लोगों के लिए सुविधाओं को सुगम बनाने के मसकद से यह विधेयक लाया गया है और यह जनहित में लाया गया विधेयक है।