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मुंबईः पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है, इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट क्यों करे, हाई कोर्ट क्यों नही? मुकुल आप ये बताए कि 226 के तहत इस मामले की सुनवाई क्यों नही हो सकती? आप केवल उदाहरण दे रहे है अनुच्छेद 32 का।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आप कुछ आरोप लगा रहे है और मंत्री कुछ आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई क्यों नहीं कर सकता, हम मानते है कि ये मामला बेहद गंभीर है, इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट कर सकता है, आपकी जो भी डिमांड है, आप हाई कोर्ट के समक्ष रखे।
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बता दें कि मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में हटाए गए मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली कराने का आरोप लगाया था। अनिल देशमुख ने पहले इन दावों को गलत बताया और परमबीर सिंह पर मानहानि का दावा करने की बात कही। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में मंगलवार को गृह सचिव से मुलाकात कर उन्हें सबूत सौंपते हुए प्रकरण पर कार्रवाई की मांग की है।
Published : 24 March 2021, 1:20 PM IST
Topics : Antilia Case maharashtra Mumbai Parambir Singh Supreme Court पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई सुप्रीम कोर्ट