अनुच्छेद 370 पर बोले CJI- जम्मू कश्मीर का मामला बेहद संवेदनशील, बिना सोचे-समझे दायर की याचिका
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले को पड़ी फटकार, बोले CJI, यह कैसी बकवास याचिका है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कमियों को पूरा करने के बाद दोबारा याचिका दायर करें। डाइनाइमाइट न्यूज़ पर पढ़ें पूरी खबर..
नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनावाई को टाल दिया है। सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दोबारा याचिका दायर करने को कहा है।
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Hearing on a petition challenging abrogation of Article 370 in Supreme Court: "What is this petition? This is simply not maintainable. What kind of petition is this?" CJI Ranjan Gogoi asks ML Sharma. pic.twitter.com/P2rQpf700j
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— ANI (@ANI) August 16, 2019
सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका एमएल शर्मा ने डाली है। सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर मनमानी की है, उसने संसदीय रास्ता नहीं अपनाया, राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक है।
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उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI ने फटकार लगाते हुए कहा कि मैं आधे घंटे से याचिका देख रहा हूं लेकिन यह मुझे नहीं समझ नहीं आ रही है। उन्होंने याचिका को स्पष्ट तरीके से दोबारा दायर करने को कहा है।
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CJI Ranjan Gogoi says, "I read your petition for half an hour but could not understand what is this petition about." https://t.co/F6hzWshfWU
— ANI (@ANI) August 16, 2019
बता दें कि इस याचिका में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को गलत बताया गया था, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस मामलें पर एक याचिका रद्द कर चुका है।