गडकरी को धमकी दिए जाने मामले में नागपुर की स्पेशल कोर्ट ने खारिज की एनआईए की अर्जी

नागपुर की एक विशेष अदालत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने से संबंधित मामले की कार्यवाही मुंबई की एक अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 19 July 2023, 11:59 AM IST
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नागपुर: नागपुर की एक विशेष अदालत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने से संबंधित मामले की कार्यवाही मुंबई की एक अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी।

नागपुर में एनआईए के विशेष न्यायाधीश, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे. पी. जापाटे ने केंद्रीय एजेंसी को शहर की पुलिस से मामले की जांच अपने हाथ में लेने की अनुमति दी, लेकिन कहा कि अदालती कार्यवाही नागपुर में ही होगी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत नागपुर में धंतोली पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर मुंबई में दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की हैं। इसके बाद, केंद्रीय एजेंसी ने यहां विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें यूएपीए मामलों को मुंबई की एनआईए अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई।

नागपुर पुलिस ने शुक्रवार को एनआईए की मांग पर 'अनापत्ति' पत्र दाखिल किया, लेकिन अदालत ने कार्यवाही को मुंबई की अदालत में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया।

नागपुर में जनवरी में गडकरी के कार्यालय में दो बार फोन कॉल आई थीं, जिसमें गडकरी को धमकी दी गई थी।

नागपुर पुलिस ने इस मामले में बेंगलुरु में हुए आतंकवादी हमले से संबंधित मामले में दोषी अफसर पाशा और जयेश पुजारी उर्फ कांथा को गिरफ्तार किया था। संदेह है कि कांथा ने पाशा के साथ मिलकर धमकी भरी कॉल की थीं।