महराजगंज: महिला की 23 साल पहले हुई थी हत्या, मर्डर को बताया था सड़क हादसा, जिला जज नीरज कुमार ने दोषियों को सुनाई अब ये सजा

डीएन ब्यूरो

महराजगंज जनपद में साल 2001 में हुई महिला की हत्या के मामले में अदालत ने मृतका के पति, देवर और सास-सुसर को दोषी करार दिया। इस हत्याकांड को सड़क हादसे में मौत का रूप देने की साजिश रची गई थी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

जिला जज नीरज कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला
जिला जज नीरज कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला


महराजगंज: जनपद के थाना कोठीभार क्षेत्र में 23 साल पहले हुई महिला की हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है। दोषियों ने महिला की हत्या को सड़क हादसे में मौत का रूप देने की साजिश रची थी। सत्र एवं जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने महिला की हत्या के मामले में मृतका के देवर और सास-सुसर समेत कुल चार लोगों को दोषी करार दिया। 

जिला जज नीरज कुमार की अदालत ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी और मृतक महिला के देवर को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि धारा 201 के तहत मृतका के सास-ससुर समेत तीन दोषियों को 3 वर्ष की कारावास की सजा के साथ-साथ कुल  90000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।  

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक थाना कोठीभार क्षेत्र के ग्राम सभा विश्व खीर में वर्ष 2001 में प्रेमशिला पत्नी मंकेश पांडेय की हत्या के मामले में राजेश पांडेय, नागेश्वर पांडेय, श्रीमती तारा एवं कन्हैया पांडेय को अदालत ने दोषी करार दिया। धारा 302 आईपीसी के तहत राजेश पांडेय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई जबकि नागेश्वर पांडे, श्रीमती तारा एवं कन्हैया पांडेय को धारा 201 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 वर्ष की कारावास की सजा के साथ-साथ कुल ₹ 90000 के अर्थदण्ड से दंडित किया है।  

प्रेमशिला का एक्सीडेंट

जानकारी के अनुसार राजेश पांडे पुत्र कन्हैया पांडे निवासी ग्राम सभा विश्व खुर्द थाना कोठीभार ने दिनांक 7 फरवरी 2001 को थाना कोठीभार में सूचना दी कि सुबह 3:00 उसकी भाभी प्रेमशिला शौच के लिए मकान के पश्चिम तरफ रोड पर गई थी। कुछ समय बाद जब वह भी रोड की तरफ शौच करने के लिए गया तो देखा कि उसकी भाभी प्रेमशिला की लाश पड़ी थी। यह देखकर वह रोने चिल्लाने लगा, जिसके बाद गांव तथा परिवार के सभी लोग वाहं आ गए। सभी लोगों ने अनुमान लगाया कि किसी वाहन की चपेट में आकर प्रेमशिला का एक्सीडेंट हो गया है।

एफआईआर दर्ज

राजेश पांडे की इस सूचना पर थाना कोठीभार में मुकदमा अपराध संख्या 27 /2001 अंतर्गत धारा 302 / 34 एवं 201 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

भाई ने की थी हत्या की शिकायत

घटना के दूसरे दिन मृतका प्रेमशिला का भाई त्रिभुवन पांडे पुत्र शारदा पांडेय, निवासी बलूहवा, थाना पडरौना, जनपद कुशीनगर ने थाना कोठीभार में सूचना दिया कि उसकी बहन प्रेमशिला का हाथ-पैर बांधकर ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर राजेश पांडे व नागेश्वर पांडे पुत्रगण कन्हैया पांडे एवं श्रीमती तारा पत्नी कन्हैया पांडे एवं कन्हैया पांडे पुत्र नारायण पांडे ने मिलकर मार डाला है। 

पुलिस ने घटना की जांच के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर  न्यायालय ने प्रेमशिला की हत्या में चार अभियुक्तों सजा सुनाई।










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