महराजगंजः हाईकोर्ट ने DIOS को लगाई फटकार, आदेश किया निरस्त

महराजगंज जनपद में घुघली स्थित नारंग संस्कृत महाविद्यालय के मामले में डीआईओएस के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त किया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Updated : 29 September 2024, 8:31 PM IST
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घुघली (महराजगंज): घुघली क्षेत्र स्थित नारंग संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मामले में हाईकोर्ट ने डीआईओएस के निर्देश को गलत ठहराया है। डीआईओएस ने आदेश जारी किया था कि उक्त महाविद्यालय में बाधित चल रहे शिक्षकों के वेतन को संयुक्त खाते से नहीं किया जाएगा। इसका एकल खाता लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा महराजगंज को अधिकृत किया जाता है। मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने एक सिरे से इस निर्णय को गलत करार दिया है। 

आदेश 

जानें पूरा मामला 
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार नारंग संस्कृत महाविद्यालय घुघली में तत्कालीन प्रबंधक चंद्रशेखर पांडेय का निधन 24 जनवरी 2024 को हो गया था। महाविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारियों का वेतन नहीं हो पा रहा था। इसकी शिकायत जब शिक्षकों ने डीआईओएस से की तो उन्होंने संयुक्त खाते से वेतन भुगतान को मना कर दिया।

जिला विद्यालय निरीक्षक अमरनाथ राय ने 1 अगस्त 2024 को पत्रांक संख्या 7734-40 के माध्यम से विद्यालय के संयुक्त खाते का एकल परिचालन करते हुए वित एवं लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, महराजगंज को अधिकृत करते हुए निर्देशित किया कि प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत बिल को अपने हस्ताक्षर से उक्त विद्यालय का वेतन बिल पारित किया जाए।

यह बात प्रबंधतंत्र को नागवार गुजरी जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डीआईओएस द्वारा बनाए गए एकल खाते के आदेश को निरस्त कर दिया है। 
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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाविद्यालय के उपाध्यक्ष रमेश वासिल ने 9 अगस्त 2024 को घुघली थाने में एक शिकायती पत्र दिया था। इसके माध्यम से कहा गया कि राममूर्ति पांडेय द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुद को महाविद्यालय का प्रबंधक नियुक्त कराने की कोशिश की है।

इस पर पुलिस ने अपराध संख्या 312/2024 आईपीसी धारा 419, 420, 467, 468 के तहत केस दर्ज किया था। 

Published : 
  • 29 September 2024, 8:31 PM IST

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