महराजगंज कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, मारपीट और महिला से अभद्रता का आरोपी रिहा, विवेचक पर कार्रवाई के निर्देश

डीएन संवाददाता

महराजगंज जनपद के चौक थाना क्षेत्र के निवासी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया था। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

चौक थाना
चौक थाना


महराजगंजः चौक थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर-15 निवासी एक आरोपी को पुलिस ने गुरूवार की देर रात कोर्ट के समक्ष पेश किया था। इस मामले में विवेचक ने आरोपित की 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा की मांग की थी।

आरोपित के वकील ने कोर्ट को अवगत कराया कि विवेचक द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य व सत्येंद्र कुमार अंटिल बनाम सीबीआई व अन्य में प्रतिपादित सिद्वांतों का उल्लंघन किया है।

सिविल जज जूनियर डिवीजन (महिलाओं के विरूद्ध अपराध) महराजगंज सुश्री विभा ने पत्रावली का अवलोकन किया।

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अवलोकन में पाया गया कि विवेचक द्वारा कोर्ट के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। इस पर कोर्ट ने आरोपी पवन गुप्ता उर्फ पप्पू नामक आरोपी को एक लाख रूपए के निजी बंद पत्र पर रिहा कर दिया। यही नहीं विवेचक उपनिरीक्षक जटाशंकर सिंह चौहान पर डीजीपी लखनऊ व एसपी महराजगंज को विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया है। 

यह था मामला 
27 सितंबर 2024 को चौक बाजार निवासी त्रिभुवन गुप्ता ने थाने में कुल पांच आरोपियों पर घर में घुसकर मारपीट व जान से मारने की धमकी, महिलाओं के साथ अभद्रता की शिकायत की थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था।

इस मामले में उपनिरीक्षक जटाशंकर सिंह चौहान को विवेचक बनाया गया था। गुरूवार को विवेचक ने देर रात आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड की मांग की थी।

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इस पर कोर्ट ने आरोपी पवन गुप्ता उर्फ पप्पू की रिमांड को निरस्त कर उसे रिहा कर दिया। विवेचक जटाशंकर सिंह पर विभागीय कार्रवाई के लिए डीजीपी यूपी शासन व एसपी महराजगंज को निर्देशित किया गया है। 










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