

महराजगंज जनपद के फरेंदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक को वर्ष 2015 के एक मामले में आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें बड़ी राहत दी है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
फरेंदा (महराजगंज): (Maharajganj) जनता से जुड़े सरोकारों की आवाज बुलंद करने की फरेंदा विधायक (Farenda MLA) को ऐसी सजा मिली जिसे उन्हें नौ वर्ष तक आरोपों में घिरा रहना पड़ा। कहते हैं कि सच परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं होता।
कुछ ऐसा ही फरेंदा विधायक के साथ हुआ। वर्ष 2015 में विधायक ने जनहित के मुद्दों पर मार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन (Protest) किया था। इस मामले में प्रशासन ने उन्हें दोषी (Guilty) ठहराते हुए विधिक कार्यवाही की थी। आज कोर्ट ने उन्हें इस मामले में राहत प्रदान की है।
जानें पूरा प्रकरण
वर्ष 2015 में कांग्रेस (Congress) विधायक वीरेंद्र चौधरी (Virendra Chowdhary) द्वारा महदेवा से समरधीरा मार्ग को जाम किया गया था। इसके बाद फरेंदा थाना के तत्कालीन थानेदार रफीक अहमद ने विधायक पर धारा 143, 147, 188, 342 आईपीसी एवं 123 लोक प्रतिनिधित्व के तहत केस दर्ज किया था।
इसके उपरांत फरेंदा के न्यायिक मजिस्ट्रेट (सिविल जज) अखिल निझावन ने बुधवार की दोपहर इस मामले में उन्हें राहत देते हुए जमानत दिया है।
समर्थकों में खुशियां
कोर्ट के निर्णय आने की आज बुधवार को तिथि निर्धारित थी। सुबह से ही समर्थकों की भारी भीड़ न्यायालय के बाहर कोर्ट के निर्णय सुनने को बेताब थी।