महराजगंजः मार-पीट अभियुक्त को पड़ा भारी, तीस साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई ये सजा

महराजगंज जनपद के ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट फरेंदा ने एक अभियुक्त को मारने-पीटने व जान माल की धमकी देने के मामले में अभियुक्त को सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Updated : 26 July 2024, 8:15 PM IST
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फरेंदा (महराजगंज): फरेंदा के ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट फरेंदा ने एक अभियुत को मारने-पीटने व जान माल की धमकी देने के मामले में अभियुक्त को सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार 19 दिसंबर 1993 के एक मामले में अभियुक्त पर पुरंदरपुर थाने में मुकदमा संख्या 175/1993 धारा 323, 504, 506 दर्ज था।

इस मामले में फरेंदा के ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त रामनरेश पुत्र श्यामसुंदर निवासी करमहवा खुर्द थाना पुरंदरपुर को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा व पंद्रह सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड न देने पर दस दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा अभियुक्त को भुगतनी होगी।  

Published : 
  • 26 July 2024, 8:15 PM IST