बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी किशोर को मिली ये बड़ी सजा, जानें पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

किशोर न्याय बोर्ड ने पॉक्सो कानून के तहत एक मामले में एक किशोर को पुनर्वास के लिए तीन साल के वास्ते सुधार गृह भेज दिया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
फाइल फोटो


गुरुग्राम: किशोर न्याय बोर्ड ने पॉक्सो कानून के तहत एक मामले में एक किशोर को पुनर्वास के लिए तीन साल के वास्ते सुधार गृह भेज दिया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

गौरतलब है कि 2019 में किशोर ने उसकी मां द्वारा चलाए जाने वाले ‘डे-केयर सेंटर’ में चार वर्षीय बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था।

पुलिस के अनुसार, बच्ची की मां जब उसे ‘गुड टच’ और ‘बैड टच’ के बारे में सीखा रही थी, उस दौरान यह घटना सामने आयी।

पुलिस के अनुसार बच्ची ने बताया कि किशोर उसका यौन शोषण करता था। बच्ची के माता-पिता उसे सुबह केन्द्र में छोड़ जाते थे और शाम को घर ले जाते थे।

घटना के बारे में पता चलने पर बच्ची के पिता पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज करायी।

किशोर को जब जून, 2019 में हिरासत में लिया गया तो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया जिसने उसे फरीदाबाद के सुधारगृह भेज दिया।










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