कर्नाटक संकट: सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति रखने का दिया आदेश, बहुमत के लिए सीएम ने मांगा

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के आर रमेश कुमार से कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के 10 बागी विधायकों के इस्तीफों और उनकी अयोग्यता के मसले पर अगले मंगलवार तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जाये। डाइनामाइट न्‍यूज़ पर पढ़ें पूरी खबर..

कर्नाटक में मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी
कर्नाटक में मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी


नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के आर रमेश कुमार से कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के 10 बागी विधायकों के इस्तीफों और उनकी अयोग्यता के मसले पर अगले मंगलवार तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जाये। इस बीच, मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार से कुछ वक्त की मांग की है, ताकि वे सदन में बहुमत साबित कर सकें।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दे उठने का जिक्र करते हुये कहा कि वह इस मामले में 16 जुलाई को आगे विचार करेगी और शुक्रवार की स्थिति के अनुसार तब तक यथास्थिति बनाये रखी जानी चाहिए।

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पीठ ने अपने आदेश में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार इन बागी विधायकों के त्यागपत्र और अयोग्यता के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लेंगे ताकि मामले की सुनवाई के दौरान उठाये गये व्यापक मुद्दों पर न्यायालय निर्णय कर सके।

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पीठ ने यह भी कहा कि बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने विधानसभा अध्यक्ष की इस दलील का प्रतिवाद किया है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के इस्तीफे के मसले पर विचार करने से पहले उनकी अयोग्यता के मामले पर निर्णय लेना होगा।

पीठ ने कहा कि इन सभी पहलुओं और हमारे समक्ष मौजूद अधूरे तथ्यों की वजह से इस मामले में आगे सुनवाई की जरूरत है।

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पीठ ने कहा, सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण विषय उठने के मद्देनजर, हमारा मत है कि इस मामले में हमें मंगलवार को भी विचार करना होगा। हमारा मानना है कि आज की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाये रखी जाये। न तो इस्तीफे के बारे में और न ही अयोग्यता के मुद्दे पर मंगलवार तक निर्णय किया जायेगा। 

इस बीच, मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार से कुछ वक्त की मांग की है, ताकि वे सदन में बहुमत साबित कर सकें। ऐसे में सवाल है कि यथास्थिति में स्वामी को बहुमत साबित करना पड़ा तो क्या होगा?










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