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नई दिल्ली: केजी बोपैया को कर्नाटक विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के विरोध में कांग्रेस और जेडीएस का कहना है कि चुने गए प्रोटेम स्पीकर केजी बोपैया सदन में जूनियर है, जबकि सदन में उनसे ज्यादा वरिष्ठ सदस्य मौजूद हैं।
सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा, 'सदन के सबसे सीनियर सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। संसद में भी यही नियम लागू होता है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा की तरह ही संसद में भी सीनियर सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाने का नियम है। इसलिए बोपैय्या की नियुक्ति असंवैधानिक है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पहली बार नहीं है कि किसी सीनियर को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि प्रोटेम स्पीकर कोई सीनियर नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें येदियुरप्पा को भी सुनना होगा। कांग्रेस अगर बोपैया पर अड़ी रहती है तो आज बहुमत परीक्षण नहीं हो सकेगा।
Published : 19 May 2018, 10:52 AM IST
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