Covid 19 News in Uttar Pradesh: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महराजगंज में नई पाबंदियां, डीएम ने दिए जरूरी आदेश

कोरोना का कहर उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में कोरोना के मामले आए दिन बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। जिसे देखते हुए महराजगंज जिले के डीएम ने नए आदेश जारी किए हैं। पढ़ें पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 21 April 2021, 5:59 PM IST
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महराजगंजः  जिलाधिकारी डा. उज्ज्वल कुमार ने कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अब रोजाना शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया है।

जिलाधिकारी द्वारा जनपद में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ने और शासन द्वारा प्रत्येक शनिवार और रविवार को भी कर्फ्यु लागू रहेगा। यह कर्फ्यू शुक्रवार की शाम 8 बजे से शनिवार, रविवार सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। कर्फ्यू के समय आवश्यक वस्तु और आपातकालिन सेवाऐं संचालित रहेगी। इसके लिए यात्रा करने वाले व्यक्ति के पास वैध टिकट और चिकित्सा सम्बन्धी सेवाऐं रहना आवश्यक होगा।

जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशपत्र

इसके अलावा आवश्यक सेवाएं स्वास्थ्य, सुरक्षा,आपातकालीन सेवाएं कोषागार बिजली, पानी, दूध, मेडिकल, प्रेट्रोल और अन्य आवशायक वस्तु, स्वच्छता सार्वजनिक परिवहन, नगर पालिका, नगर पंचायत स्वच्छता कार्यक्रम संचालित रहेगी। निजी चिकित्सक डॉक्टर, नर्सिग, स्वास्थ्य पैरामेडिकल गर्भवती महिलाएं और अन्य रोगियों को चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से आने जाने वाले व्यक्ति की टिकट के आधार पर सेवाएं संचालित रहेगी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मास्क सामाजिक दूरी आवश्यक है।

आदेशपत्र

मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले व्यक्ति पर पहली बार में ₹1000 और दूसरी बार में अधिकत्म ₹10000 का जुर्माना लगाया जा सकता है मास्क की अनिवार्य सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। कर्फ्यू के दिन उच्चाधिकारी और पुलिस मार्ग, चौराहा पर भ्रमण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपयोगिता को बनाए रखने के लिए  संचालित सेवाएं रहेगी। कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में बंद स्थानों पर 50 व्यक्ति व खुले स्थान पर 100 व्यक्तियों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहना और सेनेटाइजर का प्रयोग और सावधानियां जरूरी होगी। अंतिम संस्कार में  20 व्यक्ति होगे। सार्वजनिक परिवहन को विशेष रुप से राज्य परिवहन बसों में  50%  की क्षमता के साथ यात्रियों का संचालन किया जाएगा।