महराजगंज के 20 साल पुराने सनसनीखेज हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्यारोपी को मिली ये सजा

चौक थाने के एक गांव में रिश्ते में अपनी भाभी को कट्टे से मारकर निर्मम हत्या कर दिया था। 20 वर्ष बाद न्यायालय ने कठोर सजा सुनाया है। जानिए डाइनामाइट न्यूज पर पूरी खबर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 20 February 2025, 7:18 PM IST
google-preferred

महराजगंज: चौक थाना क्षेत्र के बेलभरिया गांव में 5-6 जून 2005 की दरमियानी रात में एक महिला को देशी कट्टा से गोली मारकर हत्या करने के आरोपित अमरनाथ यादव पुत्र मुखलाल को अदालत ने सजा सुना दी। अपर सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने गुरूवार को अमरनाथ यादव को दोषी करार करते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 35 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार थाना चौक अंतर्गत बेलभरियां गांव में 5-6 जून 2005 की दरमियानी रात में एक विवाहिता की उसके पति के बुआ के लड़के अमरनाथ यादव पुत्र मुखलाल निवासी ग्राम बरगदवां, थाना कोतवाली, देसी कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी थी।

आरोपित अमरनाथ यादव बचपन से ही मृतका के घर पर ही रहता था। मृतका के पति की भी जमीनी रंजिश में हत्या हो गई थी। मृतका के पति की मृत्यु के बाद आरोपित मृतका की खेती-बाड़ी भी संभालने लगा।

आरोपित मृतका से उसकी पुस्तैनी जमीन में से हिस्सा मांगने लगा, जिसे मृतका ने देने से इनकार कर दिया। घटना के कुछ दिन पहले मृतका को कुछ पैसे मिले थे। जिसमें से आरोपित हिस्सा मांगने लगा तथा मृतका से विवाद करने लगा।

इसी रंजिश को लेकर आरोपित ने मृतका को देसी कट्टे से गोली मार कर हत्या कर दी।

मृतका के पिता की तहरीर पर थाना चौक ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के पश्चात आरोपित अमरनाथ यादव के विरुद्ध हत्या के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया।

मुकदमे के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने अभिलेखीय साक्ष्यों, गवाहों का परिक्षण कर दलीलों को सुनने के बाद आरोपित को  सजा सुनाया है।