Gorakhpur: हत्या के मामले में दोषी विनय कुमार वर्मा को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा
हत्या के मामले में दोषी विनय कुमार वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज की पूरी खबर

गोरखपुर: थाना पीपीगंज में वर्ष 2020 में पंजीकृत हत्या के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त विनय कुमार वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गोरखपुर के न्यायालय एडीजे-06/गैंगस्टर एक्ट द्वारा दिए गए इस फैसले के तहत अभियुक्त पर 13,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक पीपीगंज धर्मेंद्र सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप यह सजा सुनाई गई।
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अभियुक्त विनय कुमार वर्मा पुत्र स्व. रामवृक्ष वर्मा को हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। उस पर थाना पीपीगंज में मुअसं 872/2020 के तहत धारा 302, 201, 34 भादवि के अंतर्गत मुकदमा दर्ज था।
इस महत्वपूर्ण निर्णय में एडीजीसी श्री रवीन्द्र सिंह यादव का अमूल्य योगदान रहा, जिन्होंने प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
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