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नई दिल्ली: किसान आंदोलनकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ ऐक्शन लेने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि किसानों का मसला गंभीर है और इस पर सिर्फ चर्चा पाने के लिए अर्जियां न डालें।
जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने पीआईएल को खारिज करते हुए कहा कि इस मसले पर पहले ही हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फिर इसे यहां लाने की क्या जरूरत है। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटीज को आदेश कि वह उन लोगों पर ऐक्शन ले, जो किसानों और सिखों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। इससे देश में सांप्रदायिक सद्भाव भी खराब होता है।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी याचिकाएं सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए नहीं दायर करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने याची को अर्जी वापस लेने की अनुमति दी। उन्होंने किसानों से जुड़े मसलों को गंभीर बताते हुए कहा कि सिर्फ समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर पब्लिसिटी के लिए अर्जी नहीं डालनी चाहिए।
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अदालत ने कहा,'सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसी अर्जियां न डालें। हाई कोर्ट पहले ही इस मसले पर सुनवाई कर रहा है और आदेश भी दिया है। इस बात का ध्यान रखें। यह जटिल मामले हैं। खुद भी रिसर्च करिए।'
Published : 4 March 2024, 6:47 PM IST
Topics : Farmer plea Refuse Supreme Court इनकार किसान याचिका सुप्रीम कोर्ट