सुप्रीम कोर्ट ने ‘वोट के बदले नोट’ मामले में सुनाया बड़ा फैसला, सात जजों की बेंच में पलटा पुराना आदेश

देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को वोट के बदले नोट मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 4 March 2024, 11:05 AM IST
google-preferred

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ‘वोट के बदले नोट’ मामले में सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देने पर दोषी सांसदों के खिलाफ केस चलाया जा सकेगा।

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट से AAP को बड़ा झटका, 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश 

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए पुराने आदेश को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिश्वत के मामले में किसी भी विधायक या सांसद को कोई छूट नहीं दी जा सकती। रिश्वतखोरी विशेषाधिकार नहीं है और रिश्वत मामले में एमपी या एमएलए मुकदमे से नहीं बच सकते। 

यह भी पढ़ें: मतदाता सूची में डुप्लिकेट एंट्रीज़ हटाने की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी 

सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में 5 जजों द्वारा दिये गये नरसिम्हा राव मामले में दिये गये फैसले को पलटते हुए संविधान पीठ ने सांसदों को वोट के बदले नोट या घूस लेने के मामले में कानूनी संरक्षण देने से इनकार कर दिया।

सात सदस्यीय संविधान पीठ के बेंच में एकमत से ये फैसला सुनाया है। 

Published : 
  • 4 March 2024, 11:05 AM IST

Related News

No related posts found.