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रायबरेली: जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने परिवहन विभाग के आदेशों का पालन कराने के लिए 'नो हेलमेट नो फ्यूल' का निर्देश दिया। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर परिवहन विभाग के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि दो पहिया वाहन चलाने वाले व उन पर बैठने वालें लोगों के लिए हेलमेट अनिवार्य है और सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भी अवगत करा दिया गया है कि जो वाहन चालक हेलमेट न लगाए हो उनको पेट्रोल न दिया जाए।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार जिला अधिकारी ने बताया कि 26 जनवरी 2025 से यह अभियान अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगा।
जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि जनपद रायबरेली में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त ने "नो हेल्मेट, नो फ्यूल' की रणनीति लागू की है।
जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में जनपद रायबरेली में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी 07 दिनों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेगें। जिसमे लिखा होगा कि 26 जनवरी 2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा। जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो।
डीएम ने कहा कि सभी पेट्रोल पम्प संचालक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा सदैव सक्रिय रहे ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।
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Published : 15 January 2025, 7:43 PM IST
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