Delhi: सीएनजी और अन्य स्वच्छ ईंधनों पर चलने वाली टैक्सियों के परमिट की वैधता बढ़ी

डीएन ब्यूरो

दिल्ली के हजारों टैक्सी मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए परिवहन विभाग ने निर्देश दिया है कि सीएनजी या अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली और अनुबंध कैरिज परमिट रखने वाली सभी टैक्सियों के परमिट की वैधता अब 15 वर्ष तक बढ़ा दी जाएगी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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नयी दिल्ली: दिल्ली के हजारों टैक्सी मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए परिवहन विभाग ने निर्देश दिया है कि सीएनजी या अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली और अनुबंध कैरिज परमिट रखने वाली सभी टैक्सियों के परमिट की वैधता अब 15 वर्ष तक बढ़ा दी जाएगी।

हालांकि, इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989, और दिल्ली मोटर वाहन नियम (डीएमवीआर), 1993 में निर्धारित अन्य सभी शर्तें पूरी करनी होंगी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा कि इस कदम से हजारों टैक्सी चालकों को मदद मिलेगी। वे अब कुल 15 वर्ष तक अपने सीएनजी वाहनों को चला पाएंगे।

उन्होंने कहा, “यह शहर में टैक्सी मालिकों और ऑपरेटरों का कल्याण व सुविधा सुनिश्चित करते हुए परिवहन के स्वच्छ तथा हरित तरीके प्रदान करने की दिशा में एक पहल है।”










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