गुजरात सरकार ने ‘गिफ्ट’ सिटी में शराब के परमिट, बिक्री के लिए गजट अधिसूचना जारी की
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी शराब तक पहुंच के परमिट (अनुमति पत्र) के पात्र हो सकते हैं। यह शराब सिर्फ गिफ्ट सिटी के अंदर दो साल के लिए निर्दिष्ट ‘वाइन-एंड-डाइन’ (जहां बैठकर शराब पी जाए) क्षेत्र में मिलेगी। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर दी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर