गुजरात सरकार ने ‘गिफ्ट’ सिटी में शराब के परमिट, बिक्री के लिए गजट अधिसूचना जारी की
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी शराब तक पहुंच के परमिट (अनुमति पत्र) के पात्र हो सकते हैं। यह शराब सिर्फ गिफ्ट सिटी के अंदर दो साल के लिए निर्दिष्ट ‘वाइन-एंड-डाइन’ (जहां बैठकर शराब पी जाए) क्षेत्र में मिलेगी। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर दी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
अहमदाबाद: गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी शराब तक पहुंच के परमिट (अनुमति पत्र) के पात्र हो सकते हैं। यह शराब सिर्फ गिफ्ट सिटी के अंदर दो साल के लिए निर्दिष्ट ‘वाइन-एंड-डाइन’ (जहां बैठकर शराब पी जाए) क्षेत्र में मिलेगी। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर दी है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, गिफ्ट सिटी आने वाला व्यक्ति अस्थायी परमिट ले सकता है, जो सिर्फ एक दिन के लिए मान्य होगा और और शराब पहुंच परमिट रखने वाले कर्मचारी को निर्दिष्ट वाइन-एंड-डाइन क्षेत्र में उसके साथ जाना होगा।
इसमें कहा गया कि जरूरत पड़ने पर आगंतुक नए अस्थायी परमिट का लाभ उठा सकते हैं।
सरकार ने गिफ्ट सिटी में ‘वैश्विक कारोबारी माहौल उपलब्ध कराने’ के लिए पिछले सप्ताह उस क्षेत्र में शराब से प्रतिबंध को हटा दिया था। नए नियमों के अनुसार, गिफ्ट सिटी में मौजूदा और नए होटलों, रेस्तरां और क्लबों को ‘वाइन एंड डाइन’ सुविधा प्रदान करने के लिए परमिट दिए जाएंगे।
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अधिसूचना में कहा गया, “अनुशंसा अधिकारी शराब पहुंच परमिट प्राप्त करने के इच्छुक कर्मचारियों की एक सूची तैयार करेगा और उसे अधिकृत अधिकारी को भेजेगा। प्राधिकृत अधिकारी कर्मचारियों की अनुमोदित सूची के आधार पर शराब पहुंच परमिट जारी करेगा और उसे सिफारिश करने वाले अधिकारी को भेजेगा।”
इसमें कहा गया कि परमिट धारक की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और परमिट दो साल के लिए जारी किया जाएगा। परमिट एक बार में दो साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
गजट अधिसूचना के अनुसार, परमिट का शुल्क 1,000 रुपये सालाना होगा और कोई व्यक्ति गिफ्ट सिटी में किसी कंपनी/संगठन/इकाई की नौकरी छोड़ता है तो उसका परमिट तुरंत रद्द हो जाएगा।
अधिसूचना के अनुसार, गिफ्ट सिटी में स्थित कोई इकाई अगर शराब का लाइसेंस चाहती है तो उसे मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधीक्षक, गांधीनगर में आवेदन करना होगा और लाइसेंस गिफ्ट सुविधा समिति के उचित सत्यापन और निर्णय के बाद जारी किया जाएगा। यह समिति इस आदेश की व्याख्या के संबंध में अंतिम प्राधिकारी है।
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अधिसूचना में कहा गया कि समिति से मंजूरी मिलने के बाद मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधीक्षक लाइसेंस जारी कर देंगे। इसके तहत निर्दिष्ट क्षेत्र में शराब परोसने की अनुमति दी जाएगी। यह लाइसेंस शुरुआत में एक से पांच साल के लिए जारी किया जाएगा और बाद में इसे पांच साल तक के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया कि लाइसेंस की कीमत एक लाख रुपये सालाना होगा और इसकी सुरक्षा जमा राशि दो लाख रुपये होगी।
गजट आदेश में कहा गया, “लाइसेंसधारक गुजरात विदेशी शराब (आयात और निर्यात) नियम, 1965 और बंबई विदेशी शराब नियम, 1953 के अनुसार राज्य में या राज्य के बाहर किसी भी लाइसेंस से शराब खरीद सकता है। परमिट धारक को गुजरात निषेध अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का पालन करना होगा।”
गुजरात में मादक पेय पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध का कानून लागू है। कानून के तहत शराब का कारोबार करते पाए गए व्यक्ति को सात से 10 साल की जेल की सजा और किसी की शराब पीकर मृत्यु होने पर शराब बेचने वाले के लिए मौत की सजा का प्रावधान है।