Crime News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
पौड़ी की एक अदालत ने तीन साल पहले सतपुली क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक युवक को 20 साल की कैद और 58 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
कोटद्वार (उत्तराखंड): पौड़ी की एक अदालत ने तीन साल पहले सतपुली क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक युवक को 20 साल की कैद और 58 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई ।
पौड़ी के विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) आशीष नैथानी ने अपने फैसले में कहा है कि अर्थदंड न भरने पर दोषी युवक धर्मेंद्र को एक साल चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी ।
इसके अलावा, अदालत ने पीड़िता को दो लाख रुपये भी देने के आदेश जारी कर दिए हैं ।
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विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) विजेंद्र सिंह रावत ने यहां बताया कि 13 सितंबर 2020 को एक नाबालिग लापता हो गई थी और खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चलने पर 15 सितंबर 2020 को उसकी मां ने राजस्व चौकी में उसकी गुमशुदगी की तहरीर दी थी ।
उन्होंने बताया कि तहरीर में पीड़िता की मां ने धर्मेंद्र पर अपनी बेटी को भगाकर ले जाने का शक जाहिर किया था ।
रावत ने बताया कि पुलिस ने नौ अक्टूबर 2022 को नाबालिग बालिका को उसके कब्जे से बरामद कर लिया ।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, पीड़िता ने पुलिस व मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में बताया कि घटना के दिन धर्मेंद्र उसके गांव आया और शादी का झांसा देकर उसे हिमाचल प्रदेश ले गया जहां उसने उसे पत्नी के तौर पर रखा ।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से ग्यारह गवाह अदालत में पेश किए गए । सुनवाई के बाद अदालत ने धर्मेंद्र को 20 साल की सजा सुनाई।