SIMI को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पांच साल के लिए बढ़ाया प्रतिबंध

डीएन ब्यूरो

सरकार ने देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने और शांति व सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में संलिप्तता के लिए आतंकवादी समूह स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर लगा प्रतिबंध को सोमवार को पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

SIMI को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
SIMI को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला


नयी दिल्ली: सरकार ने देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने और शांति व सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में संलिप्तता के लिए आतंकवादी समूह स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर लगा प्रतिबंध को सोमवार को पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि आतंकवाद को ‘बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने (जीरो टॉलरेंस)’ के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए, सिमी को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत पांच साल की अवधि के लिए 'विधि विरुद्ध संगठन' घोषित किया गया है।

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सिमी पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2001 में प्रतिबंध लगाया गया था। तब से हर पांच साल में प्रतिबंध बढ़ाया जाता रहा है। सिमी पर पिछला प्रतिबंध 31 जनवरी, 2019 को लगाया गया था।

शाह ने कहा, 'सिमी को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति व सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल पाया गया है।'

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सिमी अपनी गैरकानूनी गतिविधियों को जारी रखे हुए है और अपने कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर रहा है, जो अब भी फरार हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह समूह साम्प्रदायिकता, वैमनस्य पैदा करके, राष्ट्र-विरोधी भावनाओं के प्रचार, उग्रवाद का समर्थन करके देश की अखंडता व सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा रहा है।










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