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मुंबईः वसूली कांड के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृहमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य सरकार की याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दी है। याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा की- इस मामले की जांच की आवश्यकता है। आरोपों की गम्भीर प्रकृति और इसमें शामिल व्यक्तियों के मद्देनजर इस मामले की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। इधर, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली आरोपों की जांच के लिए सीबीआई की अब तक दो टीमें मुंबई पहुंच चुकी हैं। जांच से संबंधित एक अधिकारी ने दिल्ली में बताया कि सीबीआइ अधिकारियों की एक टीम मंगलवार को मुंबई पहुंची, जबकि दूसरी टीम बुधवार सुबह रवाना हुई।
बता दें कि सीबीआई की एक टीम ने मंगलवार दोपहर मुंबई पहुंचकर सभी संबंधित दस्तावेज एकत्र किए और बांबे हाई कोर्ट आदेश के अनुपालन में प्राथमिक जांच की थी। परमबीर सिंह द्वारा सौ करोड़ रूपयों की मासिक वसूली के आरोपों पर हाई कोर्ट द्वारा जांच के आदेश दिये जाने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने सोमवार को अपने इस्तीफा दे दिया था। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने दिलीप पाटिल को गृह मंत्री का जिम्मा सौंपा है।
Published : 8 April 2021, 5:24 PM IST
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