Bihar News: BPSC अभ्यर्थियों को लगा बड़ा झटका, खारिज हुई री-एग्जाम वाली याचिका
70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के री-एग्जाम कराने को लेकर अभ्यार्थियों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

पटना: पटना हाईकोर्ट ने BPSC को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें 70वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा दोबारा आयोजित करने की याचिका को खारिज कर दिया है और साथ ही कोर्ट ने मुख्य परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है।
अभ्यर्थियों को बड़ा झटका
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक इस फैसले से उन सभी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है जो दोबारा परीक्षा चाहते थे। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कई अभ्यर्थी निराश हैं। शिक्षक गुरु रहमान ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। अब देखना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है तो वहां से क्या फैसला आता है? इस फैसले से राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग को बड़ी राहत मिली है।
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मुख्य परीक्षा की तिथि
आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा की तिथि 25 से 30 अप्रैल तय की गई है। आयोग ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया था कि याचिकाकर्ताओं के सभी आरोप गलत हैं। कहीं कोई अनियमितता नहीं हुई है। इसके बाद कोर्ट ने पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
आपको बता दें कि 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी. पटना के एक मात्र केंद्र बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा 4 जनवरी 2025 को दोबारा ली गई थी. अभ्यर्थियों की मांग थी कि परीक्षा दोबारा ली जाए लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है.
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