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नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई को फरार स्वयंभू आध्यात्मिक उपदेशक वीरेंद्र देव दीक्षित के बैंक खातों से लेनदेन पर रोक लगाने की मंगलवार को अनुमति दे दी।
अदालत ने दीक्षित को गिरफ्तार करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर गौर किया।
दीक्षित बलात्कार के मामलों का सामना कर रहा है और कई वर्षों से फरार है। अदालत ने उससे संबंधित कुछ बैंक खातों के उल्लेख पर भी गौर किया।
अदालत ने कहा कि वह “मामले में सीबीआई द्वारा किए गए प्रयासों और प्रगति से संतुष्ट है।”
इसने एजेंसी से अपने प्रयास जारी रखने को कहा।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने संघीय एजेंसी को आगे कदम उठाने के लिए छह सप्ताह का समय देते हुए कहा, “सीबीआई निश्चित रूप से कानून के अनुसार कदम उठाकर बैंक खातों से लेनदेन पर रोक लगाने के लिए स्वतंत्र है।”
Published : 12 September 2023, 7:01 PM IST
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